IMEI छेड़छाड़ पर सरकार सख्त: दूरसंचार अधिनियम के तहत 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माना

भारत में तेजी से बढ़ रही मोबाइल कनेक्टिविटी के बीच आईएमईआई नंबर में छेड़छाड़ और उसके दुरूपयोग को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। नागरिकों और नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत नियमों को कठोर किया है तथा छेड़छाड़ किए गए उपकरणों के उपयोग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने नागरिकों को चेताया है कि आईएमईआई नंबर में किसी भी तरह की छेड़छाड़, ऐसे उपकरणों का उपयोग, या धोखाधड़ी के माध्यम से सिम प्राप्त करना कानूनन गंभीर अपराध है।
दूरसंचार अधिनियम, 2023 में मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों के आईएमईआई सहित दूरसंचार पहचानकर्ताओं से छेड़छाड़ पर कठोर दंड का प्रावधान है। उल्लंघन पर 3 साल तक की कैद, 50 लाख रुपये तक जुर्माना, या दोनों का प्रावधान। ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।
इसके साथ ही दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम, 2024 के तहत आईएमईआई में बदलाव करने वाले या ऐसे उपकरणों का उत्पादन/उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर भी कड़ी रोक लगाई गई है।
नागरिकों के लिए चेतावनी: इन कार्यों से बचें
छेड़छाड़ किए गए आईएमईआई नंबर वाले उपकरणों का उपयोग। मॉडेम, मॉड्यूल, सिम बॉक्स आदि जैसे उपकरण जिनके आईएमईआई कॉन्फ़िगर या बदले जा सकते हों। नकली दस्तावेज़ों/छल से सिम कार्ड प्राप्त करना। अपनी पहचान पर खरीदे गए सिम कार्ड अन्य लोगों को देना—ऐसा करने पर मूल उपयोगकर्ता भी अपराधी माना जाएगा। ऐसे ऐप या वेबसाइट का उपयोग जो कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (CLI) को संशोधित करते हों।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि साइबर धोखाधड़ी में उपयोग किए जाने वाले सिम कार्ड के दुरुपयोग की ज़िम्मेदारी मूल खरीदार पर भी होगी।
सत्यापन और रिपोर्टिंग
नागरिक अपने मोबाइल उपकरण का आईएमईआई सत्यापन संचार साथी पोर्टल
https://ceir.sancharsaathi.gov.in/Device/SancharSaathiKym.jsp
या संचार साथी मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।
यह प्लेटफ़ॉर्म मोबाइल कनेक्शन की सुरक्षा, सत्यापन और दुरुपयोग रोकने के लिए कई डिजिटल सुविधाएँ प्रदान करता है।
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