एकीकृत पेंशन योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर, केंद्र सरकार ने दी समय पर आवेदन करने की सलाह

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भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प भरने के लिए 30 नवम्बर तक की तिथि निर्धारित की है। वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष 24 जनवरी को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया था।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि अब निकट है। इसलिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र ग्राहकों को समय सीमा से पहले अपना विकल्प दर्ज कराने की सलाह दी गई है।

आवेदन करने के दो विकल्प

कर्मचारी दो माध्यमों से अपना यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं। पहला CRA प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन UPS अनुरोध प्रस्तुत करना। दूसरा, 30 नवंबर या उससे पहले अपने संबंधित नोडल कार्यालय में विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने नोडल कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

यह है लाभ

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPS के तहत प्रमुख लाभों में स्विच विकल्प, टैक्‍स में छूट, त्यागपत्र और अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने NPS के तहत आच्छादित केंद्र सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे इन लाभों का लाभ उठाने के लिए समय पर यूपीएस आवेदन जमा करें।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने से कर्मचारियों को बाद में एनपीएस में वापस जाने की सुविधा मिलती है, यदि वे इसका प्रयोग करना चाहें।

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